तोशाखाना केस में इमरान-बुशरा की सजा पर रोक:दो और मामलों के चलते जेल में ही रहेंगे खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सरकारी खजाने के तोहफे बेचने के मामले (तोशाखाना केस) में राहत मिल गई है। ‘जियो न्यूज लाइव’ के मुताबिक- इस केस में खान और पत्नी बुशरा को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल, इस सजा पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, खान को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनको दो और मामलों में सजा सुनाई गई है। तोशाखाना केस में इमरान और बुशरा को 31 जनवरी को सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा गैरकानूनी तौर पर निकाह के मामले में दोनों को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सीक्रेट लेटर चोरी केस में खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ईद के बाद सुनवाई ‘डॉन न्यूज’ के मुताबिक- सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूख ने कहा कि खान के खिलाफ इस मामले की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा शुरू होगी। फिलहाल, इमरान अडियाला जेल में हैं, जबकि बुशरा को इमरान के बनीगाला वाले घर में रखा गया है। इस घर के एक हिस्से को जेल में तब्दील कर दिया गया है। यहां बुशरा सख्त निगरानी में रहती हैं। क्या है तोशाखाना केस नियम क्या है

तोशाखाना केस में इमरान-बुशरा की सजा पर रोक:दो और मामलों के चलते जेल में ही रहेंगे खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सरकारी खजाने के तोहफे बेचने के मामले (तोशाखाना केस) में राहत मिल गई है। ‘जियो न्यूज लाइव’ के मुताबिक- इस केस में खान और पत्नी बुशरा को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल, इस सजा पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि, खान को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनको दो और मामलों में सजा सुनाई गई है।

तोशाखाना केस में इमरान और बुशरा को 31 जनवरी को सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा गैरकानूनी तौर पर निकाह के मामले में दोनों को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सीक्रेट लेटर चोरी केस में खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।

ईद के बाद सुनवाई


‘डॉन न्यूज’ के मुताबिक- सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूख ने कहा कि खान के खिलाफ इस मामले की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा शुरू होगी। फिलहाल, इमरान अडियाला जेल में हैं, जबकि बुशरा को इमरान के बनीगाला वाले घर में रखा गया है। इस घर के एक हिस्से को जेल में तब्दील कर दिया गया है। यहां बुशरा सख्त निगरानी में रहती हैं।

क्या है तोशाखाना केस

  • पिछले साल उस वक्त की सरकार (सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट या PDM) ने चुनाव आयोग के सामने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। कहा था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया था। इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था, बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।
  • करीब तीन साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की थी। कहा- इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला- गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
  • इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान से पूछा था- आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते? इस पर खान के वकील का जवाब था- इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दे सकते।

Source:-https://www.bhaskar.com/